Recently Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has announced several welfare measures for children who have lost their parents due to COVID-19. Due to this COVID-19, all the children lost to parents or surviving parents or legal guardians or adoptive parents will be assisted under the PM-CARES for Children scheme. Welfare measures will be listed below.
Fixed Deposit in the name of the child:
- The government has announced the “PM-CARES for Children” scheme, under which fixed deposits are to be opened in the name of such children from the PM-CARES Fund.
- The total corpus of the fund will be Rs 10 lakh for each child.
- This fund will be used to provide monthly financial assistance/stipend once the child reaches the age of 18 years, to take care of his personal needs for the next five years.
- On reaching the age of 23, the child will get the amount as a lump sum for personal and business use.
Education :
- It has been announced to admit children below the age of 10 years as day scholars in the nearest Kendriya Vidyalaya or private school.
- Children in the age group of 11-18 years are to be admitted to any Central Government residential school like Sainik School and Navodaya Vidyalaya.
- For higher education, children will be assisted in obtaining education loans for vocational courses or higher education in India as per the existing norms. The interest on this loan is to be paid from the PM-Cares Fund.
Health Insurance:
- Under the Ayushman Bharat Yojana (PM-JAY), each child is to be enrolled as a beneficiary with a health insurance cover of Rs 5 lakh.
- The premium amount for these children will be paid by PM Cares till they attain the age of 18 years.
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हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है। इस COVID-19 के कारण माता-पिता या सर्वाइविंग माता-पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM-CARES for Children scheme) के तहत सहायता दी जाएगी। कल्याणकारी उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया जायेगा।
बच्चे के नाम पर सावधि जमा:
- सरकार ने “PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन” योजना की घोषणा की है, जिसके तहत PM-केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जानी है।
- प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपये होगा।
- इस कोष का उपयोग अगले पांच वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा देने के लिए किया जाएगा।
- 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में राशि मिलेगी।
शिक्षा :
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिए जाने की घोषणा की गई है।
- 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाना है।
- उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी. इस ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-केयर्स फंड से किया जाना है।
स्वास्थ्य बीमा
- आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाना है।
- इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते है।
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