RBI included the State Bank of Sikkim under its regulatory ambit
Recently the Reserve Bank of India (RBI) has included the State Bank of Sikkim under its regulation. Till now, RBI had the right and obligation to act as a banker to all the state government except the state government of Sikkim. Now the bank will be regulated by the Reserve Bank on par with other banks, however, the ownership structure of the bank will not change. Rather the facilities will increase.
About State Bank of Sikkim:
- The State Bank of Sikkim was established in 1968 as a wholly-owned autonomous body of the Government of Sikkim 1968, five years before Sikkim became part of India.
- It was established under the State Bank of Sikkim Proclamation, 1968.
- The bank provides treasury operations for the state government and operates only under the jurisdiction of Sikkim.
- The bank currently has 42 branch offices and operates three revenue counters for government functions.
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हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ़ सिक्किम को अपने नियमन के तहत शामिल किया है। अब तक, RBI को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था। अब बैंक को अन्य बैंकों के बराबर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा, हालांकि, बैंक का स्वामित्व ढांचा नहीं बदलेगा। बल्कि सुविधाएं बढ़ेंगी।
स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के बारे में:
- 1973 में सिक्किम के भारत का हिस्सा बनाने से पांच साल पहले 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी।
- यह स्टेट बैंक ऑफ़ सिक्किम उद्घोषणा, 1968 के तहत स्थापित किया गया था।
- बैंक राज्य सरकार के लिए ट्रेजरी ऑपरेशन प्रदान करता है और केवल सिक्किम के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है।
- वर्तमान में बैंक के 42 शाखा कार्यालय हैं और सरकारी कार्यों के लिए तीन राजस्व काउंटर संचालित करते हैं।
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