Gyanvapi Case Update 2024 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लंबे समय से कानूनी और धार्मिक विवाद चल रहा है। जनवरी में, वाराणसी की अदालत ने मस्जिद परिसर के एक हिस्से ‘Vyas Tehkhana’ के अंदर हिंदू अनुष्ठानों और पूजा करने की अनुमति दे दी थी, जिसे हिंदू ऋषि व्यास से जुड़े एक पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ अपने परिसर को साझा करती है, दशकों से धार्मिक तनाव और कानूनी लड़ाई का केंद्र बिंदु रही है। मस्जिद परिसर के स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर विवाद एक जटिल मुद्दा रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों अपने अधिकारों और हितों को जोर देते रहे हैं।भारत के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला कई वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। यह इस सवाल पर केंद्रित है कि क्या उस स्थान पर कभी कोई हिंदू मंदिर था जहां वर्तमान में 17वीं सदी की मस्जिद मौजूद है। इस जटिल कानूनी लड़ाई में कई फैसले और अपीलें आई हैं,
वाराणसी कोर्ट का फैसला (जनवरी 2023): वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एक विशिष्ट तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति दी। यह फैसला उस याचिका पर आधारित था जिसमें दावा किया गया था कि एक पुजारी का परिवार पीढ़ियों से वहां पूजा करता आ रहा है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला (अप्रैल 2023): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी अदालत के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इस फैसले ने निर्दिष्ट तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति को बरकरार रखा।
Gyanvapi Case Update 2024
Gyanvapi Majid Background
ज्ञानवापी मस्जिद बहस के केंद्र में रही है, कुछ लोगों का मानना है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वाराणसी जिला न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में विभिन्न याचिकाओं में इस विवाद के विभिन्न कोणों को संबोधित किया गया है।ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, जो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक लंबा चल रहा कानूनी और धार्मिक मुद्दा है.
अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने पाया कि तहखाने में भक्तों द्वारा पूजा और अनुष्ठान करने से रोकना “उनके हित के खिलाफ होगा”। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के आदेश को प्रभावी रूप से बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि ‘व्यास तहखाना’ ज्ञानवापी मस्जिद के संलग्न परिसर के दक्षिणी भाग में स्थित है। दो सौ से अधिक वर्षों से और 1993 तक व्यास परिवार तहखाने के अंदर पूजा और विभिन्न अनुष्ठान करता आ रहा था। हालांकि, दिसंबर 1993 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (जिनकी सरकार 4 दिसंबर, 1993 को बनी थी) की राज्य सरकार द्वारा इन अनुष्ठानों को रोक दिया गया था।
अदालत ने मस्जिद कमेटी द्वारा उठाए गए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के हितों के टकराव से संबंधित तर्क को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 में यह प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट, जो पदेन सदस्य (एक्स-ऑफिसियो मेम्बर) और न्यासी बोर्ड के सदस्य होने के साथ-साथ कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं, उन्हें बोर्ड के कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। साथ ही कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में मंदिर के मामलों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं।
अंत में, पक्षों के संबंधित वकीलों द्वारा प्रस्तुत सभी दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का विश्लेषण करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता (मस्जिद कमेटी) 17 जनवरी, 2024 और 31 जनवरी, 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी मामला बनाने में विफल रहा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके निरीक्षण में पुजारी द्वारा व्यास तहखाने (तहखाने) में पूजा और अनुष्ठान करने की व्यवस्था की गई थी।
Important Point
पौराणिक दावा: हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर कभी एक विशाल शिव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, स्थित था।
ऐतिहासिक विवाद: इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने वाराणसी पर आक्रमण किया और उस मंदिर को नष्ट कर दिया।
बाद में, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन 15वीं शताब्दी में इसे फिर से तोड़ा गया और माना जाता है कि उसी स्थान पर मुगल शासक, औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया।
यह दावा मुस्लिम पक्ष द्वारा विवादित है। उनका कहना है कि वहां हमेशा से ही मस्जिद रही है और कोई मंदिर नहीं था।
VyasTahkhana Kya Hai ?
‘व्यास जी का तहखाना’ मस्जिद के तहखाने में स्थित चार तहखानों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह विशेष तहखाना ऐतिहासिक रूप से व्यास परिवार का निवास स्थान भी रहा है। शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास, पुजारी सोमनाथ व्यास के नाना के नाती हैं, उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर तहखाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने का आग्रह किया था।
याचिका के अनुसार, पुजारी सोमनाथ व्यास 1993 तक तहखाने में पूजा करते थे, जब तक अधिकारियों ने इसे बंद नहीं कर दिया। व्यास ने तहखाने में प्रवेश करने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी, उन्होंने चिंता जताई कि मस्जिद समिति तहखाने पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकती है।
Varanasi Gyanvapi Court Case
Gyanvapi majid case
- जनवरी 2023 में वाराणसी अदालत के आदेश ने मस्जिद परिसर के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थना की अनुमति दी। इस विशिष्ट तहखाने पर एक हिंदू पुजारी के परिवार ने पीढ़ियों से पूजा स्थल के रूप में दावा किया था।
- मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- महत्वपूर्ण रूप से, अप्रैल 2023 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तहखाने में प्रार्थना की अनुमति को बरकरार रखते हुए चुनौती को खारिज कर दिया।
- अदालत ने कहा कि मस्जिद परिसर के तहखाने में मिले कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा।
- मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।
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Gyanvapi majid case: Current status वर्तमान स्थिति
Gyanvapi majid case :जबकि उच्च न्यायालय के फैसले ने हिंदुओं को तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी, मस्जिद ने पूजा स्थल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। पूरे परिसर के स्वामित्व को लेकर विवाद अभी भी अनसुलझा है। परिसर के भीतर एक अन्य सीलबंद क्षेत्र तक पहुंच के संबंध में एक अलग याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।Read More
Frequently Asked Question on Gyanvapi Case 2024
1.Is the case settled?
No, the Supreme Court will hold the next hearing in May 2024. Key issues like the structure’s status and ownership of the complex remain to be decided.
2. What’s the dispute about?
The dispute centers on the Gyanvapi Mosque in Varanasi. Hindus claim a temple dedicated to Shiva, Kashi Vishwanath, existed on the site before the mosque’s construction by Mughal emperor Aurangzeb in the 17th century. They seek permission for worship within the mosque complex.
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