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दिल्ली सरकार: 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

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 दिल्ली सरकार: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का पालन करते हुये दिल्ली सरकार 01 जनवरी 2022 से 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का फेसला किया है|

दिल्ली सरकार: 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द


दिल्ली सरकार: हाल ही में, दिल्ली सरकार ने 01 जनवरी 2022 से 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का फेसला लिया है | राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 01 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी|

दिल्ली परिवहन विभाग के एक आदेश के मुताबिक, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय हो गया है| हालांकि, सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके|


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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (NCR) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे|

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश दिया था| इससे पहले साल 2014 में एनजीटी का आदेश दिया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दी जानी चाहिए| 

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