Constitution day of india 2021: जानें क्या है संविधान दिवस का इतिहास ओर महत्व
Constitution day of india 2021: भारत के संविधान को अपनाने की याद में प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है| 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ|
साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर को 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी| अमेरिकी इतिहासकार ग्रानविले सीवार्ड ऑस्टिन ने अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को ‘सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज’ कहा था|
महत्व: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले भारत देश में भिन्न भिन्न भाषाएं, बोली, पहनावे, खान-पान और अन्य विविधताएं देखने को मिलती हैं| ऐसे में संविधान ही वह एक कड़ी है जो हर भारतवासी को जोड़ें रखती है| संविधान देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार देता है और एक समान नियमों में बांधता हैं|
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कैसी दिखती है संविधान की मूल प्रति
– 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर लिखी गई है
– 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में
कितने दिन में तैयार हुआ
संविधान तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन लगे| यह 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था।
– संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखी गई थीं। इन्हें आज भी भारत की संसद में हीलियम भरे डिब्बों में सुरक्षित रखा गया है।
– 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस दिन को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है।
– हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। दो दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू हो गया था।
– संविधान 25 भागों, 470 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बंटा भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
– मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
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