RBI imposes fine of Rs 1 crore on Punjab National Bank
Recently, the Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs 1 crore on the PNB for violation of the rules mentioned in Section 26 (6) of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act). Punjab National Bank had been operating a bilateral ATM-sharing arrangement with Druk PNB Bank Limited, Bhutan since April 2010 without prior approval or approval from the banking regulator of India.
(हाल ही मे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) की धारा 26 (6) में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते PNB पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के Druk पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम-शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा था।)
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