महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का घोषणा, यहा जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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 महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हैं| 


महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का घोषणा, यहा जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

हाल ही मे, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 04 अप्रैल 2021 को कड़े प्रतिबंध लागू किए है | इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड (सप्ताह के अंत में) पर लॉकडाउन की घोषणा की है| कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर लौट चुका है| 

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हुए वृद्धि के चलते हुये का ये फैसला लिया गया है| महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हैं|

महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े नए नियम इस प्रकार है:-

  • राज्य में धारा 144 लागू रहेगी |
  • खेती से जुड़े काम पहले की तरह चालू रहेंगे |
  • अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रह सकती हैं|
  • धार्मिक स्थलों को भी दर्शन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया|
  • निजी कोचिंग क्लास, स्कूल और महाविद्यालय बंद रहेंगे| केवल कक्षा 10 और 12 कि परीक्षा होगी|
  • होटल, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए गए|  
  • दिन में सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से ज़्यादा लोगों को साथ में पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी|
  • रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा | बिना कारण बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी|
  • दिन में अगर सार्वजनिक ठिकानों पर लोग नियम का पालन नहीं करते हुए भीड़ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन को इन जगहों को पूरी तरह से बंद करने का अधिकार दिया गया है|
  • अनाज, किराना, दवाल, सब्ज़ी और दूसरी जीवनावश्यक सेवाओं को छोड़ मॉल और बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेगें|
  • बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जा सकते हैं|
  • मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमुंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क बंद होंगे |
  • इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी| 
  • टैक्सी और आटोरिक्शा वाले अपनी क्षमता की 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठा सकते हैं साथ ही मे, बसों में सवारियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा | 

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