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Cryptocurrency News: क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर हो सकती है जेल, बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, विज्ञापन पर भी रोक लगेगी

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 Cryptocurrency News: क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर हो सकती है जेल, बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, विज्ञापन पर भी रोक लगेगी 

Cryptocurrency News: क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर हो सकती है जेल, बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, विज्ञापन पर भी रोक लगेगी

Cryptocurrency News: अटकलें लग रही है कि सरकार संसद के शीतकालीन शत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त कानून लेकर आएगी| इसके तहत क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा सकता है| इसके अलावा 20 करोड़ रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान होगा|

क्रिप्टोकरेंसी मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि संसद में पेश होने वाले बिल के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री, जमा करने या होल्ड करने का काम सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही होगा| इसमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, जो गैर जमानती होगा|

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इस बिल में क्रिप्टोकरेंसी को होल्ड करने वाले वॉलेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह काम सिर्फ एक्सचेंज के जरिये करने की छूट मिलेगी| एक अनुमान के मुताबिक, करीब दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में 45 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है|

बाजार नियामक सेबी को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की निगरानी का जिम्मा सौंपा जाएगा| इसे संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद सिर्फ निवेश की छूट रहेगी और सेबी पूंजी बाजार की तरह इसकी निगरानी करेगी| देश में क्रिप्टोकरेंसी का आधार लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार निवेशकों को इसके जोखिम से बचाने की तैयारी में है| चेनालिसिस की Octember में जारी रिपोर्ट के अनुसार, जून 2021 तक भारत में क्रिप्टो का बाजार 640 फीसदी बढ़ चुका है|

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