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शिल्पा शेट्टी: मुंबई कोर्ट ने 2007 के ‘अश्लीलता’ के मामले में शिल्पा को किया बरी, जानें पूरा मामला

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शिल्पा शेट्टी बरी:- शेट्टी ने अपने वकील मधुकर दलवी के माध्यम से डिस्चार्ज याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ आरोप यह था कि जब ‘सह-आरोपी’ गेरे ने उन्हें चूमा तो उन्होंने विरोध नहीं किया था| 

शिल्पा शेट्टी: मुंबई कोर्ट ने 2007 के 'अश्लीलता' के मामले में शिल्पा को किया बरी, जानें पूरा मामला

शिल्पा शेट्टी बरी:- अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2007 में उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत के आधार पर अश्लीलता से संबंधित अपराधों से बरी कर दिया है| यह मामला तब का है जब हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे ने उन्हें सार्वजनिक रूप से गले लगाया और चूमा था| 

इस मामले की शिकायत राजस्थान में दर्ज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला मुंबई के बेलार्ड पियर में अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था| 

उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री), 293 (अश्लील वस्तुओं की बिक्री) और 294 (अश्लील कृत्य और गीत) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था| 

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आरोप मुक्त करने की याचिका में कहा गया है कि ये आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं और शिकायत में उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत किसी भी तरह के खुलासे का खुलासा नहीं किया गया है|  इसने कहा कि वह केवल एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए एक धर्मार्थ कार्य में भाग ले रही थी| 

शेट्टी ने अपने वकील मधुकर दलवी के माध्यम से डिस्चार्ज याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ आरोप यह था कि जब ‘सह-आरोपी’ गेरे ने उन्हें चूमा तो उन्होंने विरोध नहीं किया था| याचिका में कहा गया है कि इसने, कल्पना के किसी भी खिंचाव से, उसे किसी भी अपराध का साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बनाया| याचिका में यह भी कहा गया है कि उसके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, वह उसके खिलाफ लागू नहीं की जा सकती| 

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