Delhi Lockdown: कोरोना के नए वेरिएंट, ओमिक्रॉन के आने के बाद दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट यानी पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है|
Delhi Lockdown: कोरोना के नए वेरिएंट, ओमिक्रॉन के आने के बाद दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे है| 03 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4099 नए मामले दर्ज किए गए हैं| जिससे दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर करीब साढ़े 6 फीसदी पहुंच गई है|
कोरोना के नए वेरिएंट, ओमिक्रॉन के आने के बाद दिल्ली में फिलहाल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट यानी पहला स्तर लागू किया गया है, जिसे अब रेड अलर्ट में बदला जा सकता है| दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ किया था कि यदि कोरोना का संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ऊपर जाता है तो GRAP का रेड अलर्ट लागू होगा|
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार, यदि दिल्ली में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ऊपर जाती है और लगातार दो दिन तक इस पर बना रहता है, या फिर एक दिन में 16 हजार तक केस आ जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में 3 हजार बेड भर जाते हैं तो इस स्थिति में राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट लागू किया जाएगा|
यदि दिल्ली में रेड अलर्ट लागू होता है तो पूर्ण कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसके तहत सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिए जाएंगे| स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से 84 प्रतिशत केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं|
दिल्ली में रेड अलर्ट होने पर क्या-क्या पाबंदियां होगी?
- स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे|
- स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा.
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी|
- शादियों में सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे|
- सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पूर्णतया पाबंदी होगी|
- सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे| जबकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा|
- सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंकट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे|
- नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और वेलनेस क्लीनिक, जिम, योगा इंस्टिट्यूट, इंटरनेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क समेत सभी बंद रहेंगें|
- अंतरराज्यीय बसों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलने की छूट होगी|
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