Prevention of Unlawful Conversions Bill 2022: पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले हरियाणा में सामने आए हैं| इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं|
Prevention of Unlawful Conversions Bill 2022: हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 08 फरवरी को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है| जिसे अब विधेयक के तौर पर विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा|
इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी तरह के कपट से शादी हेतु प्रभावित करना अब अपराध माना जायेगा| इस बिल को 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा| जहाँ इसका फेसला होगा की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसे पास करते हा या नही|
ये बिल नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है| जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाएगी| इस बिल का उद्देशय भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत (Principles of Secularism in India) को बनाए रखना|
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पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले हरियाणा में सामने आए हैं| इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं| वहीं कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है| जिसको देखते हुए ये कानून लाया गया है|
प्रस्तावित बिल में धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं होगी | ये तो केवल जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए है| यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है| लेकिन इसके लिए उसे जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी| इसमें अधिकारी जांच करेंगे कि धर्म परिवर्तन किसी लालच या धमकी के दबाव में तो नहीं किया जा रहा है| इसके बाद ही धर्म परिवर्तन की अनुमति मिलेगी|
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