New Income Tax Rules: नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्सपेयर्स यदि किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर अपना ITR भरना चाहते हैं तो फिर से फाइल कर सकते हैं|
New Income Tax Rules: नए वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत के साथ नए आयकर नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गए हैं| क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना, ईपीएफ ब्याज पर नए टैक्स नियम और कोविड -19 उपचार पर कर राहत आदि बड़े बदलाव किये गये है|
नए आयकर नियम के तहत पीएफ पर 2.50 लाख रुपये से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा| इसके आलावा कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी टैक्स में छूट दी गई है| क्रिप्टो पर में लाभ होने पर सरकार को कर (टैक्स) देना पड़ेगा| यदि आपको क्रिप्टो पर नुकसान भी होता है तो भी आपको टैक्स देना होगा |
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नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्सपेयर्स यदि किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर अपना ITR भरना चाहते हैं तो फिर से फाइल कर सकते हैं| टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं| 1 अप्रैल 2022 से 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट मिली है|
हालांकि, ITR दाखिल करने से यह छूट वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर ही उपलब्ध है| इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक द्वारा बैंक को एक डेक्लेरेशन भी दिया जाना है| विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी|
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