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GST Council की 48वीं बैठक

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 GST Council  की  48वीं बैठक

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी. लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे।

GST Council 2022

वहीं राजस्व सचिव ने बैठक के बाद बताया कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान जो फैसले लिए गए। उनमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ मामलों का गैरअपराधीकरण करना। जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी मामले में अभियोजन शुरू करने की राशि सीमा सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करना (नकली चालान को छोड़कर) आदि शामिल हैं।
GST Council की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा. कि दालों की भूसी पर कर की दर 5 % से घटाकर शून्य कर दी गई है। बैठक में रिफाइनरियों के लिए  petrol के साथ ethanol  मिश्रण की अनुमति 5% की रियायती दर पर दी गई है। GST  परिषद की बैठक के दौरान GST law के तहत अपराधों को गैर-अपराधीकरण, अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला और गुटखा कारोबार में करे  चोरी रोकने के लिए तंत्र बनाने पर चर्चा की गई
GST Council
इससे पहले बताया गया था, कि इस बैठक के दौरान   Online Gaming & Casino पर GST  से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में पिछले साल इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इससे जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
GST  कानूनों के तहत अपराधों के गैर-अपराधीकरण के संबंध में GST Council की कानून समिति, जिसमें Center and States के कर अधिकारी शामिल हैं।  परिषद को जीएसटी अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था।
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